मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला,धर्म परिवर्तन के 60 पहले दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को अब 60 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई धर्माचार्य धर्म परिवर्तन का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी इसकी सूचना 60 दिन पूर्व कलेक्टर को देनी होगी। यह सूचना व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर या रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकेगी। कलेक्टर ऐसी सूचना मिलने पर इसकी पावती भी प्रदान करेंगे।

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला,धर्म परिवर्तन के 60 पहले दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 जारी कर उन्हें पूरे प्रदेश में प्रभावशील कर दिया। नियम में यह भी प्रविधान किया गया है कि कलेक्टर हर माह की दस तारीख तक उसके पास आने वाली धर्म परिवर्तन की सूचनाओं एवं उसमें दी गई स्वीकृति की जानकारी राज्य सरकार को भेजेंगे।

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मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला,धर्म परिवर्तन के 60 पहले दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने पिछले साल मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 बनाया था जिसके क्रियान्वयन के लिये अब नियम जारी किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के आवेदन में लिखना होगा कि आवेदक स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक असर या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहता है।

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धारा-10

प्रदेश में आए दिन हर जिले से धर्मांतरण की खबरे सामने आ रही है। फिर चाहे वो विवाह के बंधन में बंधने वाले अंतर्धार्मिक जोड़ों हो या फिर अपनी ख़ुशी से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हो, प्रदेश में लगातार लोग बड़ी तादाद में अपना धर्म छोड़ दूसरे धर्म को अपना रहे है। जिसका अधिकारिक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इन ही सारी चीजों को देखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। कानून की धारा-10 धर्मांतरण करना चाह रहे नागरिक के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह इस सिलसिले में एक (पूर्व) सूचना जिलाधिकारी को दे।

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