मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवरों को दिए ये आदेश,पढ़े पूरी खबर
मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवरों को दिए ये आदेश शाजापुर के जिलाधिकारी ने 2 जनवरी को ड्राइवरों के साथ की बैठक ,उनको दिए ये आदेश
ट्रक ड्राइवरों को लिए आए ये आदेश
मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवरों कहा हड़ताल वापस लेने के लिए ,जानिए क्या है खबर? केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में शाजापुर में ड्राइवर्स एसोसिएशन ने मंगलवार (2 जनवरी) को उग्र आंदोलन करते हुए हाइवे पर चक्काजाम किया था. साथ ही पूरे प्रदेश में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ था. इस बीच शाजापुर के जिलाधिकारी का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आया, इस बात के लिए अफसोस भी जताया. फिलहाल ट्रांसपोर्ट संगठन ने हड़ताल वापस ले ली है।
पूरे प्रदेश में अपनी मांग को लेकर ड्राइवर्स हड़ताल पर थे. इससे पेट्रोल पंप से लेकर रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई और लोगों को परेशानी हुई.इसे लेकर बीते मंगलवार को शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवर्स एसोसिएशन की बैठक बुलाई थी. इस दौरान कलेक्टर ने कहा,‘मैं साफ कह रहा हूं कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा।
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शाजापुर कलेक्टर को आया गुस्सा
ड्राइवर ने कलेक्टर को कहाकी आप अच्छे से बात कीजिये . इतने में कलेक्टर भड़क गए और कहा कि ‘गलत क्या है? समझ क्या रखा है, क्या करोगे तुम, इसका जवाब देते हुए ड्राइवर ने कहा ‘यही लड़ाई है कि हमें कोई कुछ नहीं समझता ही हमें, कलेक्टर ने कहा लड़ाई ऐसे नहीं होती है. कृपया करके कोई भी कानून अपने हाथ में न लें, आपकी सारी बातों को सुनने के लिए यहां बुलाया है।
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खत्म हुई हड़ताल
वहीं इस मामले में कलेक्टर किशोर कन्याल ने बताया कि ड्राइवर्स को बैठक कर समझाइश दी जा रही थी, जिससे लेकर मुझे उन्हें समझाना पड़ा. बता दें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों की गृह मंत्रालय के साथ बैठक खत्म हो गई है. कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह ने कहा है कि स्ट्राइक खत्म करने की अपील की गई है.वे लोग अब काम पर वापस आ जाएंगे।
उन्होंने मंगलवार देर रात कहा कि सरकार ने हमारी बात सुनी है और होम सेक्रेटरी ने कहा है कि गलतफहमी दूर हो गई है. साथ ही ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहा है. संगठन को सरकार द्वारा कहा गया है कि फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू करेंगे तो संगठन से बात करके करेंगे.और कानून के तहद भविष्य में कोई इस तरह की गलती न करें।