Mahila Yojana: महिलाओ को मिलेंगे 2750 रु. हर महीने
Mahila Yojana: महिलाओ को मिलेंगे 2750 रु. हर महीने ,राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं चलायी जाती हैं. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में महिलाओं के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें सामाजिक समानता का दर्जा दिलाना है। कार्यक्रम तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन जागरुकता के कारण ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
योजना के तहत, जिन माता-पिता की बेटियां हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी जिनकी बेटियां हैं वे 45 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद आवेदन कर सकते हैं। उन्हें रुपये मिलेंगे. 45 वर्ष से 60 वर्ष तक 2750 प्रति माह। रुपये का जिक्र है, इस योजना का नाम लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना रखा गया.
इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन परिवारों को 2,750 रुपये प्रति परिवार प्रदान करती है जहां केवल लड़कियां/बच्चे हैं, इसका लाभ लड़कियों के माता-पिता को दिया जाता है और लाभ 45 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। लाभ 60 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाता है। 60 वर्ष पूरे होने के बाद इस योजना का नाम बदलकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कर दिया जाएगा और लाभ लगातार मिलता रहेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दस्तावेजों के बारे में बात करें तो आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जिम राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मतदाता सूची में नाम, आधार कर्ता, बैंक कार्ड फोटो पासपोर्ट, आय का प्रमाण। पत्र जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
कोई भी परिवार जहां जैविक एकल माता-पिता/माता-पिता राज्य से हैं या राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई जैविक या दत्तक पुत्र नहीं है, केवल बेटियां ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक पात्र परिवार इस योजना के तहत माता-पिता के 45 वर्ष की आयु होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए लाभ का हकदार होगा। जीवित रहने पर मां को लाभ का भुगतान किया जाएगा। यदि मां जीवित नहीं है तो लाभ पिता को दिया जाएगा।
योजना आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: आवेदक को अपने ब्लॉक/जिले में समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) कार्यालय में जाना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
चरण 2: आवेदक को आवेदन पत्र भरना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।
चरण 3: आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी से फॉर्म का सत्यापन कराना होगा।
चरण 4: उसके बाद, आवेदन पत्र को अपने ब्लॉक/जिले के समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) में जमा करना होगा।