ITR Return Last Date ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई,क्या इसके बाद भी दाखिल कर सकेंगे अपना रिटर्न जानें
Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने कीआखिरी तारीख 31 जुलाई। लेकिन एक सवाल लोगों जेहन में अब भी है कि क्या इसके बाद भी अपना ITR दाखिल कर सकेंगे
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आईटीआर फाइल करने कीआखिरी तारीख 31 जुलाई
ITR Return Last Date: रिटर्न भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, तो जल्द से इस काम को निपटा लें।आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 23 जुलाई 2023 तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि विभाग ने अबतक 80 लाख लोगों को उनका रिफंड भी जारी कर दिया है।
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आईटीआर फाइल करने कीआखिरी तारीख जारी
इस बीच सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Return Last Date) की फाइल करने की लास्ट डेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर आप समय से अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं,तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है।हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक नियम के मुताबिक, कुछ ऐसे आयकर दाता हैं,
जो 31 जुलाई के बाद भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यानी इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा।आपको बात दें वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपकी कुल आमदनी ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आप उक्त नियम के अनुसार 31 जुलाई के बाद भी अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे और उनपर जुर्माना भी नहीं लगेगा।
हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक नियम के मुताबिक, कुछ ऐसे आयकर दाता हैं, जो 31 जुलाई के बाद भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यानी इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा।आपको बात दें वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपकी कुल आमदनी ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आप उक्त नियम के अनुसार 31 जुलाई के बाद भी अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे और उनपर जुर्माना भी नहीं लगेगा।