बैतूल में अयोजित हुई लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की कार्यशाला,देखिये पूरी खबर
मध्यप्रदेश की जिला पंचायत बैतूल के सभा कक्ष में शनिवार 25 मार्च को ‘कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013’ की कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में जिले में कार्यरत विभाग प्रमुख डब्ल्यूसीएल एसबीआई विभिन्न एनजीओ एवं अन्य संस्थानों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य प्रतिनिधि आदि उपस्थित हुए।
बैतूल में अयोजित हुई लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की कार्यशाला,देखिये पूरी खबर
कार्यशाला में उपस्थित मास्टर ट्रेनर श्रीमती पुष्पा सिंह द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को अधिनियम की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत कानूनी जानकारी दी गई। वरिष्ठ लेखा अधिकारी जिला पंचायत एवं आंतरिक परिवाद समिति की सदस्य श्रीमती इंदिरा महतो द्वारा समिति के समक्ष आने वाली प्रकरणों पर की जाने वाली कार्यवाही की व्यावहारिक जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की गई।
बैतूल में अयोजित हुई लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की कार्यशाला,देखिये पूरी खबर
प्रशासक वन स्टॉप सेंटर श्रीमती अनामिका तिवारी द्वारा सभी कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति गठित करने, कार्यालयों में उसका डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्यत: लगवाने एवं समिति द्वारा प्रति त्रैमास में अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को देने हेतु सभी प्रतिभागियों से बोला गया।