July 27, 2024

जानें ध्रुव राठी के बारें में कुछ जानकारी सीएम केजरीवाल,कैसे फसें इनके चककर में

जानें ध्रुव राठी के बारें में कुछ जानकारी सीएम केजरीवाल,

जानें ध्रुव राठी के बारें में कुछ जानकारी सीएम केजरीवाल,

जानें ध्रुव राठी के बारें में कुछ जानकारी सीएम केजरीवाल,कैसे फसें इनके चककर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाजपा आईटी सेल के बारे में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो ट्वीट करना उनकी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बयान दिया। आरएसएस कार्यकर्ता विकास सांकृत्यायन ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था।

जानें ध्रुव राठी के बारें में कुछ जानकारी सीएम केजरीवाल,कैसे फसें इनके चककर में

who is dhruv rathee and why arvind kejriwal said in sc he made mistake -  कौन हैं ध्रुव राठी जिनके चक्कर में केजरीवाल बुरे फंसे, SC में माननी पड़ी  गलती, एनसीआर न्यूज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा आईटी सेल के बारे में एक वीडियो रीट्वट करने को लेकर माफी मांगी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था, उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जारी समन को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार की तो कोर्ट ने ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी।

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हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांग लें तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने निचली अदालत को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले को 11 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया।केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो को रीट्वीट करने में अपने मुवक्किल (अरविंद केजरीवाल) की गलती मान ली।

हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार

Dhruv rathee Video : "'होय, मी चूक केली...', ध्रुव राठीचा व्हिडीओ शेअर  केल्यावर अरविंद केजरीवालांनी का मागितली माफी? | CM Arvind kejriwal  Apologized in Supreme Court for repost ...

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 5 फरवरी के फैसले में कहा था कि कथित रूप से मानहानिकारक वीडियो को साझा करना मानहानि कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत ने साफ कहा कि पूरी जानकारी के बिना वीडियो रीट्वीट करने का मतलब क्या होता है, इसे तो समझना ही होगा। उसने कहा कि मानहानिकारक कंटेंट को रीट्वीट करने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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