MP Pension: मध्यप्रदेश की इस योजना में किया गया बड़ा बदलाव जानिए क्या है पूरी खबर
MP Pension: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के मुताबिक अब प्रदेश के किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन नहीं रुकेगी। प्रदेश में एनपीएस वाले 4.60 लाख कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में ये बड़ा संशोधन सरकार ने किया है। 1 जनवरी 2005 के बाद (एन पी एस) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में समस्त कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
MP Pension: मध्यप्रदेश की इस योजना में किया गया बड़ा बदलाव जानिए क्या है पूरी खबर
इसे भी पढ़े :- ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों में हुई छुट्टी, 14 जनवरी तक इन बच्चो को मिली राहत, यहाँ जाने पूरी खबर
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार दिनांक 12 जनवरी 2024 को पेंशन नियमों में संशोधन कर दिया। हालांकि इसकी किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बताया गया है कि इस संशोधन के बाद NPS के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारी को किसी प्रकार का दंड मिला हो या उसे विभागीय जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त किया गया हो या कोर्ट ने सजा सुना दी हो इनमें से किसी भी परिस्थिति में उसकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी।
यही नहीं, पेंशन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकेगी। नौकरी के दौरान जो राशि जमा हुई है, उसका भी उन्हें ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
MP Pension: मध्यप्रदेश की इस योजना में किया गया बड़ा बदलाव जानिए क्या है पूरी खबर
NPS में बदलाव किया है
पहले एनपीएस में भी यही व्यवस्था थी। ओपीएस में यह भी प्रावधान बरकरार रहेंगे, जिसमें 10 साल की सेवा पूरी न होने पर पेंशन न देने की व्यवस्था है। इस अवधि के पूरे होने पर अंतिम देय वेतन की 50% राशि पेंशन में देय होगी। एक जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू है। सेवा में आने के 10 साल में यदि ये रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा।
कर्मचारी के नौकरी में आने पर उसके वेतन से हर महीने 10% राशि काटी जाती है, उसमें 14% राशि सरकार जमा करती है। यह राशि कार्पस फंड में जमा होती है। यदि कर्मचारी का वेतन 50 हजार है तो उसका और सरकार का अंश मिलाकर हर महीने 12 हजार रुपए कटौती होगी।