NPS vs OPS केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में करने जा रही ये बदलाव,देखें क्या है नए अपडेट
NPS vs OPS:केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में करने जा रही ये बदलाव हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढौतरी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फिसदी से बढ़कर 46 फिसदी हो गया है। इस बढौतरी के बाद अब सरकार कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में अहम बदलाव करने जा रही है।
केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव
HR Breaking News, Digital Desk- National Pension Scheme: पिछले लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू (OPS) करने की मांग की जा रही है। इसके लेकर अब बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव कर सकती है। इस संशोधन के बाद ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी दिनों में मिलने वाली सैलरी का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिल सके। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय पैनल की तरफ से सिफारिश की गई है.
सरकार जल्द लेगी फैसला
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया कि नए प्लान पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है. परंतु लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस समय पुरानी पेंशन का मुद्दा पूरी तरह हावी है। पिछले दिनों कई गैर बीजेपी शासित राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लागू कर दिया गया है।
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इन राज्यों में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। इस पर अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि इससे राज्य सरकारें दिवालियापन की ओर जा सकती हैं। एसबीआई (SBI) के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है। इससे राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।
एनपीएस को 2004 में लॉन्च किया गया
हम आपको बता दें मौजूदा समय में लागू मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान को साल 2004 में लॉन्च किया गया था। इसमें कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% और सरकार को 14% योगदान देने की जरूरत होती है। जबकि पुरानी पेंशन (OPS) में कर्मचारी का किसी तरह का योगदान नहीं होता। सूत्रों का दावा है कि अब केंद्र सरकार कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके रिटायर होने वाले कर्मचारियों को हायर रिटर्न दे सकती है। इसके बाद कर्मचारी और नियोक्ता के कॉन्ट्रीब्यूशन में भी बदलाव संभव है।एनपीएस (NPS) के तहत कर्मचारी टोटल कार्पस की 60 प्रतिशत रकम को रिटायरमेंट के समय निकाल सकता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। एनपीएस में बदलाव की खबरों के बाद यह उम्मीद है कि सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से मना किया था।