सरकार ने जारी किया आदेश अब स्कूल में कोई भी बच्चो को कलावा, मेहंदी और तिलक लगाके जाने से कोई नहीं रोक सकता
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सरकार ने जारी किया आदेश अब स्कूल में कोई भी बच्चो को कलावा, मेहंदी और तिलक लगाके जाने से कोई नहीं रोक सकता
सरकार ने जारी किया आदेश जिसमे स्कूल के बच्चो की परेशानी पर चिंता जताते हुए कहा की अब स्कूल के बच्चो को अध्यापक परेशान नहीं कर सकते है कलावा ,महेंदी और तिलक लगाने पर इसमें कहा गया है कि देखने में आया है कि स्कूल रक्षा बंधन के त्योहार के दौरान स्कूलों में बच्चों को राखी या तिलक या मेहंदी लगाने की अनुमति नहीं देते हैं।
सरकार ने जारी किया आदेश अब स्कूल में कोई भी बच्चो को कलावा, मेहंदी और तिलक लगाके जाने से कोई नहीं रोक सकता
ऐसा होने पर उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आयोग ने इस गहरी आपत्ति जताई है और इसे चिंता माना है । आदेश में कहा गया है कि गौरतलब है कि कॉर्पोरल आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 17 के तहत स्कूलों में सजा निषिद्ध है।
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इसलिए, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि स्कूल ऐसी कोई प्रथा नहीं अपनाएं जिससे बच्चों को शारीरिक दंड या भेदभाव का सामना करना पड़े। बच्चों को कोई भी स्कूल अब तिलक लगाने, मेंहदी लगाने और कलावा पहन के विद्यालय आने पर रोक नहीं सकता है।
साथ ही इसके लिए दण्ड भी नहीं दिया जा सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 30 अगस्त 2023 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया था। इसलिए इस दिशा निर्देश को कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।